नयी दिल्ली, 24 फरवरी (एजेंसी)
किसान आंदोलन से संबंधित ‘टूलकिट’ मामले में आरोपी शांतनु मुलुक की अग्रिम जमानत याचिका पर यहां की एक अदालत ने बुधवार को दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा। मामले में अन्य आरोपी दिशा रवि को जमानत देने वाले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने अगली सुनवाई बृहस्पतिवार को तय की है। मुलुक को बॉम्बे हाईकोर्ट ने 16 फरवरी को 10 दिन के लिए ट्रांजिट जमानत दी थी। बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये हुई संक्षिप्त सुनवाई के दौरान अदालत ने इस पर भी संज्ञान लिया कि मुलुक को गिरफ्तारी से 26 फरवरी तक संरक्षण मिला हुआ है। याचिका में मुलुक ने कहा कि उसने महज एक टूलकिट बनाया, जिसमें प्रदर्शन को लेकर सूचना थी, जिसे बाद में अन्य लोगों ने बिना उसकी जानकारी के संपादित किया। उन्होंने यह भी कहा कि टूलकिट में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे किसी भी तरह की गैरकानूनी गतिविधि होने का संकेत मिले। खालिस्तानी संगठन ‘पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन’ और ‘सिख्स फॉर जस्टिस’ के साथ संबंधों के आरोपों के संदर्भ में याचिकाकर्ता ने कहा कि टूलकिट के संबंध में उसका भारत के बाहर किसी भी व्यक्ति से कोई संपर्क नहीं रहा।
जांच की दिशा-दशा (संपादकीय पेज 6)