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स्कूलों के 100 गज दायरे में तंबाकू-गुटखा पूरी तरह बैन, विद्यालय शिक्षा विभाग ने जिलों को दिए सख्त आदेश

उल्लंघन पर तुरंत पुलिस कार्रवाई के निर्देश
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हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने राज्य के सभी जिलों को आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि किसी भी स्कूल के 100 गज दायरे में तंबाकू, गुटखा और नशीले पदार्थों की बिक्री या खरीद सख्त मना है।

शुक्रवार को शिक्षा निदेशालय ने जिला शिक्षा अधिकारियों, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों, बीईओ, बीआरसी, प्रिंसिपल व हेडमास्टर को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र के स्कूलों में इस आदेश का कड़ाई से पालन करवाएं।

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आदेश में कहा गया है कि यदि कहीं भी ऐसी गतिविधि पाई जाती है तो संबंधित पुलिस अधिकारियों को तत्काल सूचना देकर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। यह कदम जिला फतेहाबाद से प्राप्त शिकायत के बाद उठाया गया है, जहां स्कूलों के नजदीक तंबाकू पदार्थों की बिक्री पाई गई थी।

ने इसे गंभीर मामला मानते हुए पूरे प्रदेश में रोकथाम की कवायद तेज करने के निर्देश जारी किए हैं। सरकार का कहना है कि बच्चों और युवाओं को नशे से बचाने के लिए यह कदम बेहद जरूरी है। सभी संबंधित अधिकारी इसकी सख्ती से निगरानी करें।

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