समय सीमित, जश्न अनलिमिटेड... दिवाली पर केवल 2 घंटे के लिए हरित पटाखे फोड़ने की होगी अनुमति
पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (डब्ल्यूबीपीसीबी) ने सोमवार को कहा कि 20 अक्टूबर को काली पूजा और दिवाली के अवसर पर 2 घंटे के लिए हरित पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी।
डब्ल्यूबीपीसीबी के अध्यक्ष कल्याण रुद्र ने कहा कि अदालत के निर्देशों के अनुसार 20 अक्टूबर काली पूजा/दिवाली पर दो घंटे की अवधि (8 बजे से 10 बजे तक) के दौरान केवल हरित पटाखे ही फोड़ने की अनुमति होगी, "जिससे प्रदूषण काफी कम होता है"। लाइसेंस वाले पटाखों की आपूर्ति को रोकने के लिए पुलिस के साथ मिलकर जांच चौकियां स्थापित करने के संबंध में विशेष निगरानी अभियान भी शुरू किया गया है।
बोर्ड के कर्मचारी और पुलिस मिलकर काम कर रहे हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अवैध पटाखे बाजार में न लाए जाएं। पश्चिम बंगाल में पटाखा उत्पादकों और विक्रेताओं की शीर्ष संस्था 'सारा बांग्ला आतिशबाजी उन्नयन समिति' के अध्यक्ष बाबला रॉय ने कहा कि काली पूजा और दिवाली से पहले शहर में चार मेलों में प्रमाणित हरित पटाखे बेचे जाएंगे। हरित पटाखे बनाने के लिए नीरी के तहत 73 इकाइयां पंजीकृत हैं।