नयी दिल्ली, 7 जनवरी (एजेंसी)
भारत ने सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के आगमन पर सात दिनों के लिए घर पर पृथकवास में रहना और आठवें दिन आरटी-पीसीआर जांच कराना शुक्रवार को अनिवार्य कर दिया। इस सिलसिले में संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। शुक्रवार को जारी दिशानिर्देश 11 जनवरी से प्रभावी होंगे और अगले सरकारी आदेश तक प्रभावी रहेंगे। कोरोना वायरस के ओमीक्रोन स्वरूप का पता चलने के बाद वैश्विक स्तर पर कोविड के मामले बढ़ने के मद्देनजर नया आदेश जारी किया गया है। मौजूदा नियमों के मुताबिक, जिन्हें संशोधित दिशानिर्देशों में बरकरार रखा गया है, जोखिम वाले देशों के रूप में सूचीबद्ध किये गये देशों से आने वाले यात्रियों को आगमन के बाद कोविड जांच के लिए अपने नमूने देने होंगे और उन्हें हवाईअड्डे से बाहर निकलने या गंतव्य के लिए अगली (कनेक्टिंग) उड़ान में सवार होने के लिए जांच के नतीजों का इंतजार करना होगा। जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने पर, उन्हें सात दिनों तक घर पर पृथकवास में रहना होगा और इसके बाद आठवें दिन अपनी आरटी-पीसीआर जांच करानी होगी। उन्हें आठवें दिन किये गए जांच के नतीजे को एअर सुविधा पोर्टल (संबद्ध राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा निगरानी के लिए) पर अपलोड करना होगा।
150 करोड़ से अधिक डोज लगी : मांडविया
कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है क्योंकि शुक्रवार को देश में अब तक लगाए गए टीकों की कुल संख्या 150 करोड़ से अधिक हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि यह ‘ऐतिहासिक उपलब्धि’ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वास्थ्यकर्मियों की अनवरत कड़ी मेहनत के कारण हासिल की जा सकी। मांडविया ने ट्वीट किया कि जब हर कोई मिलकर प्रयास करता है तो किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।
बाजारों, सड़कों पर रहेगी पुलिस की नजर
कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए 55 घंटे का वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार रात 10 बजे से शुरू होने के बाद अब दिल्ली के निवासी 2 दिनों तक अपने घरों में रहेंगे। अधिकारियों द्वारा कर्फ्यू लागू करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है और इस दौरान आवश्यक सेवाओं में शामिल और छूट प्राप्त श्रेणियों के तहत आने वाले लोगों को छोड़कर अन्य लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। एमरजेंसी में ही लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने की अनुमति होगी। बाहर निकलने वालों को सरकार द्वारा जारी ई-पास या वैध पहचान-पत्र प्रस्तुत करना होगा। पश्चिम जिले के एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने कहा कि वीकेंड कर्फ्यू के दौरान बाजारों, सड़कों, कॉलोनियों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। यदि जरूरत पड़ी तो हम इसे लागू करने वाले दस्तों की संख्या भी बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को महत्वपूर्ण काम के लिए बाहर जाना है और यदि वह किसी भी छूट वाली श्रेणी में नहीं आता है, तो उसे दिल्ली सरकार द्वारा जारी ई-पास लेना होगा। रेस्तरां बंद रहेंगे लेकिन घर पर आपूर्ति की इजाजत होगी। शादी समारोह और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत होगी।