मुख्य समाचारदेशविदेशहरियाणाचंडीगढ़पंजाबहिमाचलबिज़नेसखेलगुरुग्रामकरनालडोंट मिसएक्सप्लेनेरट्रेंडिंगलाइफस्टाइल

हुड्डा के खिलाफ मुकदमे का रास्ता फिर साफ

मानेसर भूमि घोटाला
भूपेंद्र सिंह हुड्डा। -फाइल फोटो
Advertisement

चंडीगढ़, 15 मई (ट्रिन्यू)

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मानेसर भूमि घोटाले में ट्रायल को चुनौती देने वाली याचिकाओं को बृहस्पतिवार को खारिज कर दिया। इससे हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अन्य नौकरशाहों के खिलाफ मुकदमे फिर से शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। कुछ पूर्व नौकरशाहों और बिल्डरों द्वारा दायर याचिकाओं के बाद दिसंबर, 2020 से प्रभावी मुकदमे पर रोक भी जस्टिस मंजरी नेहरू कौल द्वारा अदालत में याचिकाओं को खारिज करने के साथ ही समाप्त हो गई है। फरवरी 2018 में आरोपपत्र में सीबीआई ने हुड्डा के साथ 33 अन्य लोगों को नामजद किया था, जिसमें तत्कालीन सीएम के प्रधान सचिव के रूप में काम करने वाले तीन पूर्व नौकरशाह, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अधिकारी और कई कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल थे।

Advertisement

Advertisement
Show comments