नयी दिल्ली, 2 नवंबर (एजेंसियां)
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के पूर्व सीएम एवं कांग्रेस पार्टी नेता कमलनाथ का नाम के स्टार प्रचारक सूची से हटाने के चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबडे ने कहा कि किसी का नाम स्टार प्रचारक की सूची से हटाना चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। वहीं चुनाव आयोग ने कहा कि प्रचार खत्म हो चुका हैऔर कमलनाथ की याचिका निष्प्रभावी हो चुकी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा किये आपकी शक्ति नहीं है। हम इस मामले को व्यापक तरीके से देखेंगे। शीर्ष अदालत ने इस मामले में चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप चुनाव आयोग हैं या पार्टी के नेता है?