मुंबई, 16 जून (एजेंसी)
बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि नागरिकों के लिए कोविड रोधी दवाओं की खरीद और आपूर्ति में स्थानीय कांग्रेस विधायक जीशान सिद्दीकी तथा अभिनेता सोनू सूद की भूमिका की जांच की जाए। न्यायालय ने कहा कि इन लोगों ने खुद को मसीहा दिखाया और जांच तक नहीं की कि दवाएं नकली तो नहीं हैं और आपूर्ति वैध है या नहीं।
जस्टिस एसपी देशमुख और जस्टिस जीएस कुलकर्णी की पीठ को महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणि ने बताया कि सिद्दीकी केवल उन नागरिकों तक दवाएं पहुंचा रहे थे जो उनसे संपर्क कर रहे थे, इसलिए उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। सोनू सूद ने गोरेगांव स्थित लाइफलाइन केयर अस्पताल की दुकानों से दवाएं प्राप्त की थीं। फार्मा कंपनी सिप्ला ने इन फार्मेसियों को रेमडेसिविर दी थी और इस मामले की जांच चल रही है। वह कोर्ट के पिछले आदेशों पर जवाब दे रहे थे जिन्हें कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए जरूरी दवाओं तथा संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित अनेक मुद्दों पर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुनाया गया था।