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बिहार में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण संबंधी आयोग के निर्देश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

नयी दिल्ली, 5 जुलाई (एजेंसी) गैर सरकारी संगठन ‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ (एडीआर) ने बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) संबंधी निर्वाचन आयोग के निर्देश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्टट का दरवाजा खटखटाया है। निर्वाचन आयोग...
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नयी दिल्ली, 5 जुलाई (एजेंसी)

गैर सरकारी संगठन ‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ (एडीआर) ने बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) संबंधी निर्वाचन आयोग के निर्देश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्टट का दरवाजा खटखटाया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार में 24 जून को मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण का निर्देश जारी किया था। इसके तहत अपात्र नामों को हटाते हुए सभी पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल किया जा सकेगा। बिहार में इस वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। ‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ ने आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए दलील दी कि यह संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21, 325 और 326 के साथ-साथ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 21ए का उल्लंघन करता है। याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि निर्वाचन आयोग का आदेश ‘मनमाने ढंग से और बिना उचित प्रक्रिया के’ लाखों मतदाताओं को मताधिकार से वंचित कर सकता है तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव को बाधित कर सकता है।

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