वाराणसी, 30 मई (एजेंसी)
ज्ञानवापी-शृंगार गौरी मामले की सुनवाई करने के औचित्य के मुद्दे पर सोमवार को भी मुस्लिम पक्ष की जिरह पूरी नहीं हो पाई। अदालत ने मामले की सुनवाई की अगली तिथि 4 जुलाई तय की है। इससे पहले शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें अदालत में रखनी शुरू की थीं, जो आज भी जारी रहीं।
हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि जिला न्यायाधीश एके विश्वेश की अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि परिसर के वीडियोग्राफी सर्वे की रिपोर्ट मामले के सभी पक्षों को उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए क्या शर्तें होंगी, वह अदालत ही बताएगी।
गौरतलब है कि दिल्ली निवासी राखी सिंह तथा पांच अन्य महिलाओं ने ज्ञानवापी-शृंगार गौरी परिसर में नियमित पूजा अर्चना करने और विभिन्न विग्रहों की सुरक्षा से संबंधित एक याचिका दायर की थी। इस मामले में सिविल जज (सीनियर डिविजन) रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने पिछले 26 अप्रैल को परिसर का वीडियोग्राफी सर्वे कराने के आदेश दिए थे। इसकी रिपोर्ट पिछली 19 मई को अदालत में पेश की गई थी। सर्वे के दौरान हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में शिवलिंग मिलने का दावा किया था, जिसे मुस्लिम पक्ष ने खारिज करते हुए कहा था कि वह फव्वारा है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की एक याचिका पर मामले को जिला जज की अदालत में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। मुस्लिम पक्ष ने दावा किया था कि यह मामला सुनवाई किए जाने योग्य ही नहीं है।