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अंतरआत्मा को झकझोरता है प्रयागराज का बुलडोजर एक्शन : सुप्रीम कोर्ट

प्रत्येक मकान मालिक को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश
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नयी दिल्ली, 1 अप्रैल (एजेंसी)

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार और प्रयागराज विकास प्राधिकरण की खिंचाई करते हुए बुलडोजर कार्रवाई को ‘अमानवीय’ बताया।

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जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा, ‘देश में कानून का शासन है’ और नागरिकों के आवासीय ढांचों को इस तरह से नहीं गिराया जा सकता। इसने हमारी अंतरात्मा को झकझोरा है।’

शीर्ष अदालत ने प्राधिकरण को छह सप्ताह के भीतर प्रत्येक मकान मालिक को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा था कि राज्य सरकार ने यह सोचकर गलत तरीके से मकानों को ध्वस्त किया कि यह जमीन गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद की है, जो 2023 में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था।

 

‘भागती लड़की के वीडियो ने सबको स्तब्ध किया’

एक वायरल वीडियो का जिक्र करते हुए जस्टिस भुइयां ने कहा, ‘हाल ही में बुलडोजर से छोटी-छोटी झुग्गियों को ध्वस्त किए जाने का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक छोटी बच्ची को अपनी किताबें लेकर ध्वस्त की गई झोपड़ी से बाहर भागते देखा जा सकता है। इस वीडियो ने सभी को स्तब्ध कर दिया है।’ वीडियो के सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश के विपक्षी दलों ने कार्रवाई की कड़ी आलोचना की थी।

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