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अनुसूचित जाति वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य बना तेलंगाना, आदेश जारी

हैदराबाद, 14 अप्रैल (एजेंसी)तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जाति (एससी) वर्गीकरण के क्रियान्वयन पर सोमवार को एक सरकारी आदेश जारी किया, जिससे वह ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। यह जानकारी राज्य के सिंचाई मंत्री एन. उत्तम कुमार...
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हैदराबाद, 14 अप्रैल (एजेंसी)तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जाति (एससी) वर्गीकरण के क्रियान्वयन पर सोमवार को एक सरकारी आदेश जारी किया, जिससे वह ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। यह जानकारी राज्य के सिंचाई मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी ने दी। तेलंगाना सरकार ने इससे पहले उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति शमीम अख्तर की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति वर्गीकरण पर एक आयोग का गठन किया था, जिसने सिफारिशें की थीं कि 59 अनुसूचित जाति (एससी) समुदायों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में कुल 15 प्रतिशत आरक्षण के लिए तीन समूहों अर्थात 1, 2 और 3 में विभाजित किया जाना चाहिए।

सरकारी आदेश में कहा गया है, ‘तेलंगाना विधानमंडल के निम्नलिखित अधिनियम को 8 अप्रैल, 2025 को तेलंगाना के राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त हुई और उक्त स्वीकृति को सर्वमान्य जानकारी के लिए 14 अप्रैल, 2025 को तेलंगाना राजपत्र में पहली बार प्रकाशित किया गया है।' सरकारी आदेश ऐसे दिन जारी किया गया है, जिस दिन भारतीय संविधान के निर्माता डॉ. बी. आर. अंबेडकर की जयंती है।

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आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, समूह-1 को एक प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, जिनमें 15 सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से वंचित अनुसूचित जाति समुदाय शामिल हैं। वहीं समूह-2 में 18 मध्यम रूप से लाभान्वित अनुसूचित जाति समुदाय शामिल हैं, जिन्हें नौ प्रतिशत कोटा दिया गया है, जबकि समूह-तीन में 26 उल्लेखनीय रूप से लाभान्वित अनुसूचित जाति समुदाय शामिल हैं, जिन्हें पांच प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। अनुसूचित जाति वर्गीकरण पर एक उप-समिति के प्रमुख एवं मंत्री रेड्डी ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सरकारी आदेश की पहली प्रति आज सुबह मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी को दी गई।

मंत्री ने आरोप लगाया कि तेलंगाना में पूर्ववर्ती सरकारों ने वर्गीकरण के लिए प्रस्ताव पारित करने तक ही खुद को सीमित रखा और कभी इस पर आगे नहीं बढ़ीं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार में अब नौकरी के लिये सभी रिक्तियों को एससी के लिए उप-वर्गीकरण के अनुसार भरा जाएगा।

 

 

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