सीबीआई एफआईआर का िवरोध, हाईकोर्ट पहुंचे निलंबित डीआईजी भुल्लर
सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के खिलाफ पंजाब के निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। गौर हो कि सीबीआई ने 16 अक्तूबर को भुल्लर और उनके कथित सहयोगी कृष्नु शारदा को एक स्क्रैप...
सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के खिलाफ पंजाब के निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। गौर हो कि सीबीआई ने 16 अक्तूबर को भुल्लर और उनके कथित सहयोगी कृष्नु शारदा को एक स्क्रैप डीलर से कथित तौर पर रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी की पहली एफआईआर के अनुसार, भुल्लर ने आठ लाख की रिश्वत मांगी थी। सीबीआई ने 29 अक्तूबर को भुल्लर के खिलाफ दूसरी प्राथमिकी दर्ज की, जिसमें आरोप था कि उनके पास उनकी इनकम के ज्ञात सोर्स से ज़्यादा प्रॉपर्टी थी। हाईकोर्ट पहुंचे भुल्लर ने केस दर्ज करने के मामले में सीबीआई के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि चूंकि वह पंजाब में काम कर रहे थे, इसलिए सीबीआई को दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट (डीएसपीई) एक्ट, 1946 के सेक्शन 6 के तहत पंजाब सरकार से अनुमति लेनी चाहिए थी। भुल्लर ने कहा कि सीबीआई से पहले, पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने उसी अपराध के लिए पहले ही एक एफआईआर दर्ज कर ली थी। उल्लेखनीय है कि दोनों एजेंसियों ने 29 अक्तूबर को एक-दूसरे के आधे घंटे के अंदर प्राथमिकियां दर्ज कीं।

