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सुप्रीम आदेश : एक शिफ्ट में करवाएं नीट-पीजी परीक्षा

नयी दिल्ली, 30 मई (एजेंसी)सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आदेश दिया कि 15 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातकोत्तर (नीट-पीजी) 2025 दो शिफ्ट के बजाय एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाए। अदालत ने कहा कि दो शिफ्ट में...
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नयी दिल्ली, 30 मई (एजेंसी)सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आदेश दिया कि 15 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातकोत्तर (नीट-पीजी) 2025 दो शिफ्ट के बजाय एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाए। अदालत ने कहा कि दो शिफ्ट में परीक्षा करने से मनमानी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'किसी भी दो प्रश्नपत्रों के कठिनाई या सरलता का स्तर एक समान नहीं कहा जा सकता।' अदालत ने कहा कि सामान्यीकरण को अपवादस्वरूप मामलों में लागू किया जा सकता है, लेकिन इसे हर साल नियमित रूप से लागू नहीं किया जा सकता। शीर्ष कोर्ट ने यह आदेश नीट-पीजी-2025 परीक्षा दो शिफ्ट में कराने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। अदालत ने कहा कि परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले कुल अभ्यर्थियों की संख्या 2,42,678 है और यह परीक्षा पूरे देश में करवाई जा रही है, किसी एक शहर में नहीं। कोर्ट ने कहा, 'हम यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं कि पूरे देश में और देश में तकनीकी प्रगति को देखते हुए, परीक्षा निकाय को एक पाली में परीक्षा आयोजित करने के लिए पर्याप्त केंद्र नहीं मिल सके।' परीक्षा 15 जून को होनी है। अदालत ने ने कहा, 'हम प्रतिवादियों को निर्देश देते हैं कि वे एक शिफ्ट में परीक्षा करने के लिए आगे की व्यवस्था करें और यह भी सुनिश्चित करें कि पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे और सुरक्षित केंद्रों की पहचान की जाए।'

 

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