दुबे के खिलाफ जनहित याचिका पर विचार नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह शीर्ष अदालत और चीफ जस्टिस के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना कार्रवाई संबंधी जनहित याचिका पर विचार नहीं करेगा। भाजपा सांसद ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट देश को अराजकता की ओर ले जा रहा है और देश में हो रहे गृहयुद्धों के लिए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जिम्मेदार हैं। जनहित याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता विशाल तिवारी ने चीफ जस्टिस की पीठ से कहा, ‘संस्था की गरिमा की रक्षा की जानी चाहिए। यह ऐसे नहीं चल सकता।' उन्होंने कहा कि ‘सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन' (एससीबीए) सहित बार नेताओं ने इस बयान की निंदा की है। सीजेआई ने कहा, ‘हम एक संक्षिप्त आदेश पारित करेंगे। हम कुछ कारण बताएंगे। हम इस पर विचार नहीं करेंगे, लेकिन संक्षिप्त आदेश देंगे।' वकील ने कहा कि टिप्पणियां अवमाननापूर्ण और घृणास्पद थीं।