नयी दिल्ली, 4 मार्च (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी के खिलाफ लंबित सभी मामलों में पंजाब विधानसभा चुनाव तक उनकी गिरफ्तारी या मामले दर्ज करने पर रोक लगाने के पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को शुक्रवार को ‘अभूतपूर्व और हैरान’ करने वाला बताया। चीफ जस्टिस एनवी रमण, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने कहा, ‘यह अभूतपूर्व आदेश है और हम इस तरह के आदेशों को बढ़ावा नहीं देते हैं। आप मौजूदा मामले में सुरक्षा दे सकते हैं, लेकिन यह क्या है…भविष्य की प्राथमिकियों या मामलों में राहत कैसे दी जा सकती है।’ न्यायालय सैनी को गिरफ्तार करने जैसे बलपूर्वक कार्य से संरक्षण देने के हाईकोर्ट के आदेशों के खिलाफ पंजाब सरकार की अपील पर सुनवाई कर रहा है। पंजाब के महाधिवकता डीएस पटवालिया की दलीलों पर गौर करते हुए पीठ ने कहा, ‘हम एक काम करेंगे कि हम हाईकोर्ट से मामले की दो हफ्तों में अपने समक्ष या किसी अन्य पीठ के समक्ष सुनवाई का अनुरोध करेंगे।…मामले के अजीबोगरीब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से खुद मामले पर सुनवाई करने या किसी अन्य पीठ के समक्ष इसे भेजने का अनुरोध करते हैं।’