सुप्रीम कोर्ट ने जज के खिलाफ टिप्पणियां हटाई
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपनी उन टिप्पणियों को हटा दिया, जिसमें उसने एक दीवानी मामले में आपराधिक कार्यवाही की अनुमति देने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार की आलोचना की थी। शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि उसका उद्देश्य जस्टिस कुमार को शर्मिंदा करना या उन पर आक्षेप लगाना नहीं था।
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने चार अगस्त को अपने आदेश में कहा था, ‘हम इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से अनुरोध करते हैं कि वह मामले को किसी अन्य जज को सौंप दें, जिसे वह उचित समझें। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संबंधित न्यायाधीश का निर्णय तुरंत वापस लें।’ पीठ ने शुक्रवार को कहा कि यह टिप्पणी केवल न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखने के लिए की गई थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि सीजेआई बीआर गवई द्वारा मामले पर पुनर्विचार करने के अनुरोध के बाद वह इन टिप्पणियों को हटा रही है।