नयी दिल्ली (एजेंसी) : सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई करने के लिए शुक्रवार को सहमत हो गया जिसमें सिर्फ चुनाव होने के आधार पर, दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत जारी किये गए निषेधाज्ञा आदेशों को रद्द करने का अनुरोध किया गया है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने यह निर्देश भी दिया कि सक्षम प्राधिकार चुनावों के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से यात्रा या जन सभाएं आयोजित करने के लिए अनुमति मांगने वाली अर्जी पर तीन दिनों के अंदर निर्णय करे। पीठ सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा राय और निखिल डे की एक याचिका पर सुनवाई कर रही है।