नयी दिल्ली, 26 अप्रैल (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार करने के लिए तैयार हो गया, जिसके तहत कक्षा के अंदर हिजाब पहने रहने की अनुमति देने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था। चीफ जस्टिस एनवी रमण, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा की इस दलील पर गौर किया कि याचिका पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है। जस्टिस रमण ने कहा, ‘मैं इसे सूचीबद्ध करूंगा। दो दिन इंतजार कीजिए।’