नयी दिल्ली, 25 जुलाई (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने सपा के नेता आजम खान के विधायक बेटे के फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में आरोप पत्र रद्द करने से इनकार करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका सोमवार को खारिज कर दी।
जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि उसे हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नजर नहीं आता। पीठ ने कहा, ‘हालांकि, हाईकोर्ट की कोई भी टिप्पणी और चर्चा से उस मुकदमे पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिसका याचिकाकर्ता को सामना करना है।’ खान की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि हाईकोर्ट ने आरोपपत्र खारिज करने से इनकार करते समय निर्वाचन आयोग के निष्कर्षों पर भरोसा करके गलत किया। शीर्ष अदालत ने कहा कि
मामले के सबूतों का परीक्षण करना निचली अदालत का काम है। आरोप है कि उत्तर प्रदेश के स्वार से विधायक अब्दुल्ला खान के पास दो अलग-अलग जगहों से फर्जी तरीके से जारी दो जन्म प्रमाणपत्र हैं।
भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने रामपुर के गंज थाने में तीन जनवरी, 2019 को एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आजम खान और उनकी पत्नी ने लखनऊ और रामपुर से दो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने में अपने बेटे की मदद की।