नयी दिल्ली, 16 जनवरी (एजेंसी)
दिल्ली की एक अदालत ने विवादास्पद ‘सुल्ली डील्स’ एप के कथित निर्माता ओंकारेश्वर ठाकुर की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस समय उसे राहत देने से निष्पक्ष जांच प्रभावित होगी। जुलाई, 2021 में मुस्लिम महिलाओं की नीलामी के लिए गिटहब प्लेटफॉर्म पर एप बनाया गया था और मामला तब सामने आया जब दिल्ली पुलिस ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट वसुंधरा छाउंकर ने बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद शनिवार को यह आदेश पारित किया।
सुनवाई के दौरान पुलिस ने दावा किया कि यह पता चला है कि आरोपी ‘ट्रेड महासभा’ का सदस्य है और उसने गिटहब पर एप बनाया। उसने और अन्य लोगों ने ऑनलाइन नीलामी के लिए मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें पोस्ट कीं।