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Sukshm Vitt Yojana : आत्मनिर्भरता की राह पर अनुसूचित जाति के युवा, सूक्ष्म वित्त योजना के तहत मिलेंगे 2 लाख तक के लोन

इस योजना का उद्देश्य आय उपार्जन और स्वयं के रोजगार को प्रोत्साहित करना है
प्रतीकात्मक चित्र।
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Sukshm Vitt Yojana : हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति के युवाओं को स्वरोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने सूक्ष्म वित्त योजना के तहत पात्र युवाओं को एक लाख रुपये तक का ऋण और टर्म लोन योजना के तहत 2 लाख रुपये तक का ऋण देने की घोषणा की है।

इस योजना का उद्देश्य आय उपार्जन और स्वयं के रोजगार को प्रोत्साहित करना है। योजना के तहत आवेदन की अंतिम तिथि 21 अगस्त निर्धारित की गई है। राज्य सरकार की इस पहल का मकसद सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समुदायों को मुख्यधारा में लाना और उद्यमिता के अवसरों से जोड़ना है। यह योजना उन युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है, जो अपना छोटा व्यवसाय शुरू करने या उसे विस्तार देने की योजना बना रहे हैं। वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण पीछे रह जाते हैं।

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कौन कर सकता है आवेदन

आवेदनकर्ता अनुसूचित जाति से संबंधित हो

उसकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच हो।

पारिवारिक आय 3 लाख रुपये से कम हो।

कैसे करें आवेदन

इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन [hscfdc.org.in](http://hscfdc.org.in) पर ऑनलाइन कर सकते हैं या पंचकूला स्थित निगम कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं।

ये हैं जरूरी दस्तावेज

आधार कार्ड

जाति प्रमाण पत्र

परिवार पहचान पत्र

पैन कार्ड

बैंक पासबुक की कॉपी

पासपोर्ट साइज दो फोटो

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