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Stray Dogs Case : एमसीडी सख्त... अब सड़कों पर नहीं दिखेंगे झुंड, आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए तैनात होगी 12 वैन

नए आश्रय स्थल में लगभग 1,500 आवारा कुत्तों को रखा जाएगा
Chandigarh Dogs Bylaws सांकेतिक फाइल फोटो
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Stray Dogs Case : दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) अपने सभी 12 जोन में आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए एक-एक वैन तैनात करेगा और द्वारका में एक नए स्थायी आश्रय स्थल के निर्माण में तेजी लाएगा। आवारा कुत्तों के प्रबंधन पर सुप्रीम कोर्ट के नवीनतम निर्देशों को लागू करने के प्रयासों के तहत, इस नए आश्रय स्थल में लगभग 1,500 आवारा कुत्तों को रखा जाएगा।

शीर्ष अदालत ने अस्पतालों, स्कूलों, खेल परिसरों, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों जैसे परिसरों के प्रबंधन पर यह सुनिश्चित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी भी डाली है कि कोई भी आवारा कुत्ता परिसरों में प्रवेश न करे। इन संस्थानों के अधिकारियों को परिसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, पशुओं के लिए रखे गए खाने के बर्तन हटाने और आवारा कुत्तों के प्रवेश रोकने के लिए सुरक्षाकर्मी तैनात करने के लिए कहा गया है।

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नगर निगम आवारा कुत्तों के प्रबंधन और जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहा है। एमसीडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पूरी तरह से पालन हो। टीमों को तदनुसार कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग पहले से ही शहर भर में 13 गैर सरकारी संगठनों और 20 पशु आश्रयों के साथ काम कर रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षणिक केंद्रों, अस्पतालों, बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों जैसे संस्थागत क्षेत्रों में कुत्तों के काटने की घटनाओं में ‘‘खतरनाक वृद्धि'' का शुक्रवार को संज्ञान लिया और प्राधिकारियों को ऐसे कुत्तों को निर्दिष्ट आश्रय स्थलों में ले जाने का निर्देश दिया। न्यायालय ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) सहित सभी प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि राजमार्गों और एक्सप्रेसवे से आवारा पशुओं और मवेशियों को हटाया जाए।

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