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येदियुरप्पा के खिलाफ पॉक्सो मामले में कार्यवाही पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ पॉक्सो कानून के तहत दायर यौन उत्पीड़न मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर मंगलवार को रोक लगा दी। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने यदियुरप्पा...

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सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ पॉक्सो कानून के तहत दायर यौन उत्पीड़न मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर मंगलवार को रोक लगा दी। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने यदियुरप्पा की याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया। उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है, जिसने मामला रद्द करने से इनकार कर दिया था।येदियुरप्पा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण साक्ष्यों की उपेक्षा की। उन्होंने कहा, ‘कुछ बयान ऐसे हैं जिन्हें अभियोजन पक्ष ने दबा दिया... हाईकोर्ट ने तथ्यों को अनदेखा कर दिया।’

सीजेआई ने कहा कि आप हाईकोर्ट को मिनी ट्रायल के लिए कैसे बाध्य कर सकते हैं?

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गौर हो कि येदियुरप्पा के खिलाफ 14 मार्च 2024 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एक महिला (अब दिवंगत) ने आरोप लगाया था कि येदियुरप्पा ने उसकी 17 वर्षीय बेटी से छेड़छाड़ की, जब वे सहायता मांगने उनके आवास पर गई थीं।

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