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विवादित संपत्ति में हिस्सेदारी घटाने के आदेश पर रोक

फरीदकोट रियासत के अंतिम शासक महाराजा कर्नल सर हरिंदर सिंह बराड़ के निधन के 30 वर्ष से अधिक समय बाद, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक गुप्ता ने बुधवार को उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसके तहत...
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट।
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फरीदकोट रियासत के अंतिम शासक महाराजा कर्नल सर हरिंदर सिंह बराड़ के निधन के 30 वर्ष से अधिक समय बाद, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक गुप्ता ने बुधवार को उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसके तहत विवादित संपत्ति में राजकुमारी अमृत कौर की हिस्सेदारी को 37.5 प्रतिशत से घटाकर 33.33 प्रतिशत कर दिया गया था। विरासत मामले में विवाद कथित तौर पर एक समय में लगभग 20,000 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति से जुड़ा था। राजकुमारी अमृत कौर, राजा हरिंदर सिंह बराड़ की तीन बेटियों में से एक हैं। अन्य बातों के अलावा जस्टिस गुप्ता की पीठ को बताया गया कि 14 अगस्त का विवादित आदेश यूटी के अतिरिक्त सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) द्वारा कार्यकारी न्यायालय के रूप में पारित किया गया था।
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