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पूर्व क्रिकेटर श्रीसंत की चोट के लिए बीमा कंपनी को 82.80 लाख रुपये का भुगतान करने के आदेश पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एनसीडीआरसी के उस आदेश को स्थगित कर दिया, जिसमें एक बीमा कंपनी को 82.80 लाख रुपये देने का निर्देश दिया गया था। यह राशि उस कंपनी को दी जानी थी, जिसने आईपीएल फ्रैंचाइज़ी राजस्थान रॉयल्स...

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सुप्रीम कोर्ट।
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एनसीडीआरसी के उस आदेश को स्थगित कर दिया, जिसमें एक बीमा कंपनी को 82.80 लाख रुपये देने का निर्देश दिया गया था। यह राशि उस कंपनी को दी जानी थी, जिसने आईपीएल फ्रैंचाइज़ी राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ियों के अनुबंध किए थे, और यह भुगतान एस श्रीसंत की 2012 के टूर्नामेंट में घुटने की चोट के कारण किया जाना था। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के अप्रैल के आदेश के खिलाफ यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। पीठ ने कहा कि उन्होंने (श्रीसंत ने) एक दिन भी (आईपीएल 2012 में) नहीं खेला। मामले की सुनवाई तय करते हुए पीठ ने कहा कि अगले आदेश तक, आक्षेपित आदेश का प्रभाव और संचालन स्थगित रहेगा। एनसीडीआरसी ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत रॉयल मल्टीस्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर शिकायत पर यह आदेश पारित किया था, जिसमें फर्म द्वारा बीमा दावे को गलत तरीके से अस्वीकार करने का आरोप लगाया गया था। इसमें कहा गया है कि रॉयल मल्टीस्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने मार्च 2012 में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) टूर्नामेंट में 'राजस्थान रॉयल्स' के खिलाड़ियों के साथ अनुबंध किया था और बीमा कंपनी से 8.70 करोड़ रुपये की राशि के लिए 'खिलाड़ियों की फीस के नुकसान के वास्ते विशेष आकस्मिक बीमा' प्राप्त किया था।

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