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स्पाइसजेट ने सेना के अधिकारी पर 5 साल के लिए उड़ान प्रतिबंध लगाया, पढ़ें पूरा मामला

अधिकारी को पांच साल की अवधि के लिए ‘नो-फ्लाई' सूची में डाल दिया गया है
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स्पाइसजेट ने उस वरिष्ठ सैन्य अधिकारी पर 5 साल का उड़ान प्रतिबंध लगा दिया है, जिन्होंने जुलाई में श्रीनगर हवाई अड्डे पर उसके कर्मचारियों के साथ कथित तौर पर मारपीट की थी। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने 26 जुलाई को श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्पाइसजेट के चार कर्मचारियों पर कथित तौर पर हमला करने और उन्हें घायल करने के आरोप में सैन्य अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि अधिकारी को पांच साल की अवधि के लिए ‘नो-फ्लाई' सूची में डाल दिया गया है। इस अवधि के दौरान अधिकारी को एयरलाइन द्वारा संचालित किसी भी घरेलू, अंतरराष्ट्रीय या गैर-अनुसूचित उड़ान में सवार होने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

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स्पाइसजेट की ओर से इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की गई। गत 3 अगस्त को स्पाइसजेट ने कहा कि वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने 26 जुलाई को श्रीनगर हवाई अड्डे पर एयरलाइन के चार ग्राउंड स्टाफ के साथ मारपीट की, और उनमें से एक की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया। सैन्य अधिकारी को दिल्ली के लिए उड़ान पर सवार होना था। स्थानीय पुलिस में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है और एयरलाइन ने नागरिक उड्डयन नियमों के अनुसार यात्री को ‘नो-फ्लाई' सूची में डालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

स्पाइसजेट ने एक बयान में कहा कि यात्री से अतिरिक्त केबिन बैगेज का भुगतान करने को कहा गया था, जिसके बाद हमला हुआ। स्पाइसजेट कर्मचारी पर हमला करने के आरोप में अधिकारी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 115 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो किसी अन्य व्यक्ति को जानबूझकर चोट पहुंचाने के अपराध से संबंधित है। अधिकारी ने भी मारपीट का आरोप लगाते हुए पुलिस में एक जवाबी शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने एयरलाइन कर्मचारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।

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