नयी दिल्ली, 16 नवंबर (एजेंसी)
डिजिटल माध्यमों से खबर या समसामयिक विषयों का प्रकाशन/प्रसारण करने वाली इकाइयों के लिए सरकार ने सोमवार को नये दिशा-निर्देश जारी किये। इसके तहत उन्हें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियमों का अनुपालन करने के लिए एक माह का समय दिया गया है। ऐसी कंपनियों में 26 फीसदी तक विदेशी हिस्सेदारी की छूट दी गयी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने न्यूज पोर्टलों, वेबसाइटों और न्यूज एजेंसियों को जारी किये गये नोटिस में कहा है कि जिन निकायों में एफडीआई 26 प्रतिशत से कम है, उन्हें एक महीने के भीतर सूचना देनी होगी। जिन निकायों में 26 फीसदी की सीमा से अधिक एफडीआई है, उन्हें भी एक महीने के भीतर मंत्रालय को सूचना देनी होगी और 15 अक्तूबर 2021 तक विदेश निवेश नीचे लाने के लिए कदम उठाने होंगे। यदि कोई निकाय नया एफडीआई लाना चाहता है, तो उसे पूर्व अनुमति लेनी होगी।