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केंद्रीय कर्मियों को नेशनल पेंशन में शिफ्ट करने का एकल अवसर

यूपीएस के विकल्प को लेकर सरकार ने जारी किए आदेश
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केंद्र सरकार ने सोमवार को घोषणा की कि एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) चुनने वाले केंद्रीय कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में वन-टाइम स्विच कर सकते हैं। सोमवार को इस संबंध में कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया। इसमें कहा गया है कि वन-टाइम, वन-वे स्विच सुविधा का उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अपने सेवानिवृत्ति लाभों के प्रबंधन में अधिक लचीलापन प्रदान करना है।

ज्ञापन के अनुसार, यूपीएस ग्राहक अपनी सेवानिवृत्ति से एक वर्ष पहले तक या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामलों में अपनी सेवानिवृत्ति तिथि से तीन महीने पहले तक किसी भी समय इस बदलाव विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह के प्रावधान, मामूली संशोधनों के साथ, इस्तीफा देने वाले या नियम 56 जे (विशिष्ट परिस्थितियों में अनिवार्य सेवानिवृत्ति) के अधीन आने वाले कर्मचारियों पर लागू होंगे। अधिसूचना में कहा गया है कि जो कर्मचारी इन समयसीमाओं के भीतर बदलाव का विकल्प नहीं चुनते हैं, वे डिफॉल्ट रूप से यूपीएस के तहत बने रहेंगे। हालांकि, यह स्विच सुविधा उन कर्मचारियों के लिए नहीं होगी, जिन्हें दंड के रूप में निष्कासन, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति का सामना करना पड़ रहा है, या जो चल रही या प्रस्तावित अनुशासनात्मक कार्रवाई में शामिल हैं। पीएफआरडीए ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारी सुनिश्चित भुगतान और कई लाभों के लिए 30 सितंबर से पहले यूपीएस में स्विच कर सकते हैं। एनपीएस में स्विच करने पर, कर्मचारी पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) निकास और निकासी विनियम, 2015 द्वारा शासित होंगे। इसके अतिरिक्त, डिफॉल्ट निवेश पैटर्न के आधार पर गणना की गई 4 फीसदी की सरकार की अंतर अंशदान राशि निकासी के समय व्यक्ति के एनपीएस कोष में जमा की जाएगी।

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वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों और विभागों को व्यापक जागरूकता और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पात्र अधिकारियों और कर्मचारियों को इस नयी सुविधा के बारे में सूचित करने का निर्देश दिया है।

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