सिम कार्ड डीलर का सत्यापन अनिवार्य, अब थोक में ‘कनेक्शन' नहीं
नयी दिल्ली, 17 अगस्त (एजेंसी) दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि डिजिटल धोखाधड़ी रोकने के लिए सरकार ने सिम कार्ड डीलर का सत्यापन अनिवार्य कर दिया है और थोक में सिम ‘कनेक्शन' देने का प्रावधान भी बंद कर दिया...
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नयी दिल्ली, 17 अगस्त (एजेंसी)
दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि डिजिटल धोखाधड़ी रोकने के लिए सरकार ने सिम कार्ड डीलर का सत्यापन अनिवार्य कर दिया है और थोक में सिम ‘कनेक्शन' देने का प्रावधान भी बंद कर दिया गया है। इससे पहले फैसलों की जानकारी देते हुए वैष्णव ने कहा था कि सरकार ने सिम कार्ड डीलर का पुलिस सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। उन्होंने बाद में स्पष्ट किया कि सिम कार्ड डीलर का सत्यापन ‘लाइसेंस धारक' या संबंधित सिम कंपनी द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उल्लंघन के मामले में 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। मंत्री ने कहा कि सिम कार्ड संबंधी डिजिटल धोखाधड़ी के खिलाफ व्यापक कार्रवाई करते हुए सरकार ने 52 लाख मोबाइल कनेक्शन बंद कर दिए हैं।
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