राजीव तनेजा/निस
मोहाली, 1 सितंबर
आईएएस अधिकारी के बेटे बलवंत सिंह मुल्तानी के अपहरण और कत्ल के 29 साल पुराने मामले में पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को आज कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सैनी की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी गई है। अब सैनी की गिरफ्तारी पर अब तलवार लटक गई है और पूर्व डीजीपी की किसी भी पल गिरफ्तारी हो सकती है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद पूर्व डीजीपी सैनी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।