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शेख हसीना को छह महीने जेल की सजा

अदालत की अवमानना का मामला
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ढाका, 2 जुलाई (एजेंसी)

बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को अदालत की अवमानना के मामले में बुधवार को देश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) ने छह महीने जेल की सजा सुनाई।

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स्थानीय मीडिया की खबर के अनुसार, जस्टिस मोहम्मद गुलाम मुर्तजा मजूमदार के नेतृत्व में न्यायाधिकरण की तीन सदस्यीय पीठ ने शेख हसीना से संबंधित लीक हुए ऑडियो क्लिप की समीक्षा के बाद यह आदेश पारित किया। फोन पर हुई बातचीत का यह ऑडियो क्लिप पिछले वर्ष सोशल मीडिया पर वायरल

हुआ था।

पिछले साल अगस्त में पद छोड़ने के बाद से यह पहली बार है जब 72 वर्षीय नेता को किसी मामले में सजा सुनाई गई है। ऑडियो क्लिप में शेख हसीना को प्रतिबंधित बांग्लादेश छात्र लीग (बीसीएल) के नेता शकील अकंद बुलबुल से कथित तौर पर यह कहते सुना जा सकता है, ‘मेरे खिलाफ 227 मामले दर्ज हैं, इसलिए मुझे 227 लोगों को मारने का लाइसेंस मिल गया है।’

न्यायाधिकरण ने बयान को अवमाननापूर्ण और अदालत को कमजोर करने का सीधा प्रयास माना। न्यायाधिकरण ने बुलबुल को भी दोषी ठहराया और दो महीने के कारावास की सजा सुनाई।

पिछले साल पांच अगस्त को देश में छात्रों के नेतृत्व वाले एक बड़े आंदोलन के बाद हसीना को अपदस्थ कर दिया गया था, जिसके बाद उन्हें ढाका छोड़कर जाना पड़ा।

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