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फिल्म ‘हक’ को लेकर शाह बानो की बेटी की याचिका खारिज

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने हिंदी फिल्म ‘हक’ की रिलीज पर रोक की गुहार को लेकर इंदौर की शाह बानो बेगम की बेटी की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी है कि इसमें कोई ठोस आधार नहीं है। इसके साथ ही,...

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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने हिंदी फिल्म ‘हक’ की रिलीज पर रोक की गुहार को लेकर इंदौर की शाह बानो बेगम की बेटी की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी है कि इसमें कोई ठोस आधार नहीं है। इसके साथ ही, सात नवंबर यानी शुक्रवार को फिल्म रिलीज का रास्ता साफ हो गया है। फिल्म ‘हक’ में यामी गौतम धर और इमरान हाशमी मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म शाह बानो बेगम के संघर्षपूर्ण जीवन के साथ ही उनके दायर उस बहुचर्चित प्रकरण से प्रेरित बताई जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1985 में हाईकोर्ट ने तलाक के बाद मुस्लिम महिलाओं के लिए भरण-पोषण के संबंध में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। वर्ष 1992 में शाह बानो बेगम का निधन हो गया था। फिल्म ‘हक’ की रिलीज रुकवाने के लिए उनकी बेटी सिद्दिका बेगम खान ने याचिका दायर करके हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में दावा किया गया था कि यह फिल्म उनके परिवार की सहमति के बिना बनाई गई है और इसमें उनकी दिवंगत मां के निजी जीवन से जुड़े प्रसंगों का गलत तरह से चित्रण किया गया है। हाईकोर्ट में बहस के दौरान फिल्म से जुड़ी कंपनियों के वकीलों की ओर से इस दलील को खारिज किया था और अदालत से याचिका निरस्त किए जाने का अनुरोध किया था।

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