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आबोहवा गंभीर, दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप के तीसरे चरण की पाबंदियां लागू

दिल्ली में शनिवार सुबह स्मॉग की मोटी चादर छाई रही और वायु गुणवत्ता सूचकांक 401 के साथ गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। इसके साथ ही वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली-एनसीआर में ‘ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान’ (ग्रैप) के तीसरे चरण...
दिल्ली में शनिवार को भारी स्मॉग के बीच चलते वाहन। -एएनआई
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दिल्ली में शनिवार सुबह स्मॉग की मोटी चादर छाई रही और वायु गुणवत्ता सूचकांक 401 के साथ गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। इसके साथ ही वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली-एनसीआर में ‘ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान’ (ग्रैप) के तीसरे चरण के तहत सख्त प्रतिबंध लागू कर दिए।

इसके तहत गैर-जरूरी निर्माण और खनन गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर में बीएस तीन के पेट्रोल संचालित और बीएस चार के डीजल संचालित चार पहिया वाहनों पर भी प्रतिबंध लागू किया गया है। वहीं, पांचवी कक्षा तक के विद्यालयों में ‘हाइब्रिड मोड’ (ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों) में पढ़ाई कराई जाएगी। दिल्ली-एनसीआर में कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम कर सकते हैं।

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सर्दियों के दौरान, दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में ग्रैप के तहत प्रतिबंध लागू करने के लिए वायु गुणवत्ता को चार चरणों में वर्गीकृत किया गया है। एक्यूआई जब 201 से 300 के बीच होता है तब पहले चरण की पाबंदियां लगाई जाती हैं, जबकि एक्यूआई के 301 से 400 के बीच रहने पर दूसरे, 401 से 450 के बीच रहने पर तीसरे तथा एक्यूआई के 450 से अधिक होने पर चौथे चरण के प्रतिबंध लागू किए जाते हैं।

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