अहमदाबाद विमान हादसा रिपोर्ट का चुनिंदा प्रकाशन दुर्भाग्यपूर्ण : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया के अहमदाबाद विमान हादसे पर प्रारंभिक रिपोर्ट के चुनिंदा प्रकाशन को ‘दुर्भाग्यपूर्ण और गैर-जिम्मेदाराना’ करार दिया है, जिसमें पायलटों की ओर से चूक होने को रेखांकित किया गया था। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने दुर्घटना की स्वतंत्र, निष्पक्ष और त्वरित जांच के पहलू पर सोमवार को केंद्र और नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) को नोटिस जारी करते हुए कहा कि पीड़ितों के परिवारों की ‘निजता और गरिमा’ भी इससे जुड़ी हुई है। अदालत ने वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो (एएआईबी) की प्रारंभिक रिपोर्ट के कुछ पहलुओं पर गौर किया और कहा कि जांच के नतीजों को छोटे-छोटे हिस्सों एवं चुनिंदा तरीके से जारी करने से मीडिया में एक विमर्श गढ़ा गया। पीठ ने कहा, ‘जांच पूरी होने तक इस प्रकार की रिपोर्ट की पूर्ण गोपनीयता होनी चाहिए।’