नयी दिल्ली, 24 अक्तूबर (एजेंसी)
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने राजस्व विभाग को एनडीपीएस एक्ट की समीक्षा करके निजी इस्तेमाल के लिए कम मात्रा में ड्रग्ज रखने को अपराध की श्रेणी से हटाने की सिफारिश की है। वर्तमान में एनडीपीएस एक्ट के तहत राहत या छूट का कोई प्रावधान नहीं है और आरोपी केस और कारावास से तभी बच सकता है यदि वह स्वत: पुनर्वास केंद्र जाने की इच्छा जताता हैं।
पिछले हफ्ते राजस्व विभाग के साथ साझा की सिफारिशों में मंत्रालय ने निजी इस्तेमाल के लिए कम मात्रा में ड्रग्ज पाए जाने पर उसे अपराध की श्रेणी से हटाने का सुझाव दिया। मंत्रालय के सुझाव के अनुसार निजी इस्तेमाल के लिए कम मात्रा में ड्रग्ज के साथ पकड़े जाने पर जेल की बजाय अनिवार्य उपचार के लिए भेजा जाना चाहिए। भारत में एनडीपीएस एक्ट की धारा 27 में मादक पदार्थ के सेवन के लिए एक साल तक की कैद या 20,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों का प्रावधान है। इस धारा के तहत अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया है।