नयी दिल्ली, 31 मार्च (एजेंसी)
दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार मामले में उम्रकैद की सजा पाये भाजपा से निष्कासित कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत याचिका पर बृहस्पतिवार को सीबीआई और पीड़िता को नोटिस जारी किए। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस रजनीश भटनागर की पीठ ने मामले को 25 मई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। अदालत ने सेंगर के उस दूसरे आवेदन पर भी जवाब मांगा जिसमें आवेदक ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली अपनी अपील के समर्थन में अतिरिक्त सबूत पेश करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। सेंगर के वकील ने दलील दी कि पीड़िता का एक हलफनामा दर्शाएगा कि वह अपराध के समय नाबालिग नहीं थी। उन्होंने यह कहते हुए जमानत मांगी कि उनके मुवक्किल पिछले चार सालों से सलाखों के पीछे है। सेंगर ने निचली अदालत के 16 दिसंबर, 2019 के फैसले को खारिज करते की मांग की है जिसमें उसे गुनहगार ठहराया गया था।