केरल और दूसरे राज्यों में SIR को चुनौती देने वाली नई याचिकाओं पर SC ने आयोग से जवाब मांगा
SIR Petition: सुप्रीम कोर्ट ने केरल, उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई के लिए शुक्रवार को सहमति जताई।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने अलग-अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न आधार पर SIR की कवायद को चुनौती देने वाली विभिन्न नेताओं की सभी नई याचिकाओं पर निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया।
केरल में SIR को चुनौती देने वाले एक याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव भी होने हैं और इसलिए, इस मामले में तत्काल विचार की आवश्यकता है।
पीठ ने निर्देश दिया कि केरल में SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं को 26 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा और दूसरे राज्यों में इस कवायद को चुनौती देने वाली बाकी याचिकाओं पर दिसंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में सुनवाई होगी।
शीर्ष अदालत पहले ही पूरे भारत में SIR कराने के निर्वाचन आयोग के फैसले की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई कर रही है।
उसने गत 11 नवंबर को द्रमुक, माकपा, पश्चिम बंगाल कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की याचिकाओं पर आयोग से अलग-अलग जवाब मांगे थे। इन याचिकाओं में तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के SIR को चुनौती दी गई थी।
