SC का जैकलीन फर्नांडीज की याचिका खारिज करने के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार
Jacqueline Fernandez: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया जिसमें कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनीलांड्रिंग मामले में ईसीआईआर (प्राथमिकी के समकक्ष) रद्द करने की अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की याचिका खारिज कर दी गई थी।
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने फर्नांडीज का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से कहा, ‘‘हम इस स्तर पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे।''
वकील सुमीर सोढ़ी के माध्यम से दायर याचिका में फर्नांडीज ने हाई कोर्ट के तीन जुलाई के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें मनीलांड्रिंग मामले में प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।
चंद्रशेखर के खिलाफ दर्ज धनशोधन मामले में फर्नांडीज आरोपी हैं और जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुई थीं। दिल्ली पुलिस ने चंद्रशेखर पर रैनबैक्सी के पूर्व प्रवर्तकों शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह की पत्नियों से 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है।