Tribune
PT
Subscribe To Print Edition About the Dainik Tribune Code Of Ethics Advertise with us Classifieds Download App
search-icon-img
Advertisement

SC से हरियाणा सरकार को झटका, सार्वजनिक भूमि को लेकर 2022 के अपने फैसले को पलटा

Haryana News: हरियाणा सरकार को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2022 के अपने उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें गांव की सार्वजनिक भूमि ग्राम पंचायतों को वापस करने का निर्देश दिया गया था। सात अप्रैल, 2022...

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement

Haryana News: हरियाणा सरकार को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2022 के अपने उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें गांव की सार्वजनिक भूमि ग्राम पंचायतों को वापस करने का निर्देश दिया गया था।

सात अप्रैल, 2022 को शीर्ष अदालत ने यह भी कहा था कि पंजाब के एक कानून के तहत मालिकों से उनकी अनुमेय सीमा से अधिक ली गई भूमि के संबंध में, केवल प्रबंधन और नियंत्रण ही पंचायत के पास होगा, न कि स्वामित्व।

Advertisement

न्यायालय ने कहा था कि प्रबंधन और नियंत्रण में भूमि को पट्टे पर देना और गैर-मालिकों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों आदि द्वारा भूमि का उपयोग शामिल है, जो ग्राम समुदाय के लाभ के लिए है।

Advertisement

अपने ही फैसले की समीक्षा की मांग करने वाली याचिका को स्वीकार करते हुए, प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई, न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने 2022 के फैसले को रद्द कर दिया।

शीर्ष अदालत ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की 2003 की पूर्ण पीठ के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया था कि चकबंदी के दौरान साझा उद्देश्यों के लिए चिन्हित न की गई भूमि, पंचायत या राज्य के पास नहीं, बल्कि मालिकों के पास होगी।

प्रधान न्यायाधीश ने मंगलवार को हरियाणा की अपील खारिज करते हुए कहा कि हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ के फैसले में कोई त्रुटि नहीं दिखती, क्योंकि इसमें उस कानून का पालन किया गया है जिसे 100 से अधिक फैसलों में लगातार लागू किया गया है। उन्होंने कहा, ‘‘परिणामस्वरूप, हमें राज्य की अपील में कोई दम नहीं दिखता। इसलिए इसे खारिज किया जाता है।''

Advertisement
×