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SC का निर्देश: स्कूलों, अस्पतालों और सार्वजनिक स्थलों से आवारा कुत्तों को हटाकर शेल्टर होम में रखा जाए

SC Directive on Stray Dogs: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देशभर में बढ़ती आवारा कुत्तों की समस्या पर सख्त रुख अपनाते हुए आदेश दिया है कि शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों और अन्य सार्वजनिक स्थलों से आवारा कुत्तों...

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SC Directive on Stray Dogs: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देशभर में बढ़ती आवारा कुत्तों की समस्या पर सख्त रुख अपनाते हुए आदेश दिया है कि शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों और अन्य सार्वजनिक स्थलों से आवारा कुत्तों को तुरंत हटाया जाए। अदालत ने स्पष्ट किया कि इन कुत्तों को सुरक्षित डॉग शेल्टरों में स्थानांतरित किया जाए और उन्हें उसी स्थान पर वापस नहीं छोड़ा जाए जहां से उन्हें पकड़ा गया था।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे इस संबंध में अमाइकस क्यूरी (न्याय मित्र) द्वारा प्रस्तुत सुझावों को लागू करें। अदालत ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या न केवल लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि बच्चों, मरीजों और बुजुर्गों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन चुकी है।

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पीठ ने यह भी कहा कि राज्य सरकारें और स्थानीय निकाय इस दिशा में व्यवस्थित और मानवीय समाधान अपनाएं,  जिसमें कुत्तों की देखभाल, टीकाकरण और पुनर्वास सुनिश्चित किया जाए। कोर्ट ने जोर दिया कि यह कदम किसी प्रजाति के खिलाफ नहीं, बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आवश्यक है।

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सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से अब उम्मीद की जा रही है कि देशभर में शैक्षणिक परिसरों, अस्पतालों और सार्वजनिक स्थलों में लोगों की सुरक्षा को लेकर बढ़ रही चिंताओं को दूर करने की दिशा में ठोस कार्रवाई होगी।

राज्यों को कोर्ट के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपनी रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा के भीतर दाखिल करनी होगी। अदालत ने कहा कि वह आगे की सुनवाई में यह समीक्षा करेगी कि कितनी प्रभावी कार्रवाई की गई है।

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