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Sambhal Mosque-Temple Case : मस्जिद-मंदिर केस की सुनवाई पर विराम, अब 3 दिसंबर को होगी अगली तारीख

संभल जामा मस्जिद बनाम हरिहरनाथ मंदिर मामले की सुनवाई तीन दिसंबर तक के लिए स्थगित

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Mosque-Temple Case : संभल जिले की एक स्थानीय अदालत ने बृहस्पतिवार को यहां की जामा मस्जिद बनाम हरिहरनाथ मंदिर मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा कार्यवाही पर रोक लगाए जाने के कारण तीन दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी। यह मामला शाही जामा मस्जिद पर हरिहरनाथ मंदिर के दावों से संबंधित है। मुस्लिम पक्ष ने इससे पहले मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण के लिए निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया था।

हाई कोर्ट ने 19 मई को निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा और निचली अदालत को मामले की सुनवाई जारी रखने का निर्देश दिया। हालांकि, दीवानी न्यायाधीश (सीनियर डिविजन) आदित्य सिंह की निचली अदालत ने शीर्ष अदालत में स्‍थगन के चलते कार्यवाही स्थगित कर दी और सुनवाई की अगली तारीख तीन दिसंबर तय की। मस्जिद पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्‍ता शकील अहमद वारसी ने कहा कि मामले की सुनवाई सात नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध की गई है।

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उन्होंने कहा कि अपील शीर्ष अदालत में लंबित है, इसलिए निचली अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख तीन दिसंबर तय की है। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता गोपाल शर्मा ने कहा कि निचली अदालत ने कार्यवाही पर हाई कोर्ट के स्थगन के मद्देनजर सुनवाई स्थगित करने का फैसला किया है। पिछले साल 19 नवंबर को, हिंदू पक्ष ने, जिसका प्रतिनिधित्व वकील हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन ने अन्य लोगों के साथ किया था, जिला अदालत में एक याचिका दायर की थी जिसमें दावा किया गया था कि शाही जामा मस्जिद परिसर हरिहर मंदिर का स्थल है।

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इसके बाद अदालत ने 19 नवंबर, 2024 और फिर 24 नवंबर, 2024 को मस्जिद का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था। 24 नवंबर के सर्वेक्षण के दौरान, संभल में हिंसक झड़पें हुईं, जिसके परिणामस्वरूप चार लोगों की मौत हो गई और 29 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने तब समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क और मस्जिद समिति के अध्यक्ष जफर अली के साथ-साथ 2,750 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

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