सीबीआई ने मंगलवार को जम्मू की टाडा अदालत से रुबैया सईद के अपहरण से संबंधित 35 साल पुराने मामले में गिरफ्तार शफात अहमद शांगलू की हिरासत उसे देने का अनुरोध किया। शांगलू को सोमवार को गिरफ्तार किया गया था।
वर्ष 1989 में तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया का अपहरण करने के मामले में प्रशासन ने शांगलू पर 10 लाख रुपये का इनाम घोषित किया था। उस पर प्रतिबंधित जेकेएलएफ के सदस्यों द्वारा रची गई साजिश का हिस्सा होने का आरोप था। आठ दिसंबर 1989 को श्रीनगर के एलडी अस्पताल के पास से रुबैया सईद का अपहरण कर लिया गया था। केंद्र की तत्कालीन भाजपा समर्थित वीपी सिंह सरकार द्वारा पांच आतंकवादियों को रिहा किये जाने पर अपहरण के पांच दिन बाद रुबैया को रिहा कर दिया गया था। रुबैया सईद अब तमिलनाडु में रहती हैं। वह सीबीआई की अभियोजन पक्ष की गवाह हैं। टाडा मामलों की विशेष अदालत पहले ही आरोप तय कर चुकी है।

