नयी दिल्ली, 3 जुलाई (एजेंसी)
आम आदमी पार्टी (आप) विधायक अमानतुल्लाह खान की उन्हें खराब चाल-चलन वाला व्यक्ति घोषित करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली पुलिस से जवाब तलब किया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने अमानतुल्लाह खान की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा है। आप विधायक खान ने पुलिस के फैसले के खिलाफ याचिका खारिज करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है।
अमानतुल्लाह खान ने आदतन अपराधी बताने और उन पर खराब चाल-चलन का ठप्पा लगाने को पुलिस की गैरकानूनी कार्रवाई बताया। दिल्ली पुलिस ने ओखला से आप विधायक को पिछले साल ‘खराब चाल-चलन’ वाला व्यक्ति घोषित किया था।