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Republic Day 2025 : ड्रोन और अन्य 'हवाई प्लेटफार्म' के संचालन पर लगा प्रतिबंध, जानें कब तक रहेगा जारी

आदेशों का उल्लंघन करना बीएनएस की धारा 223 के तहत होगा दंडनीय
प्रतीकात्मक चित्र
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नई दिल्ली, 18 जनवरी (भाषा)

गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में 'उप-पारंपरिक हवाई प्लेटफार्म' के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिल्ली पुलिस की ओर से जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध 18 जनवरी से लागू होगा और एक फरवरी तक जारी रहेगा।

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आदेश में कहा गया है कि भारत विरोधी आपराधिक या असामाजिक तत्व या आतंकवादी ऐसे हवाई 'प्लेटफार्म' का उपयोग करके सार्वजनिक सुरक्षा, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं।

"दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी के ऊपर 'उप-पारंपरिक हवाई प्लेटफार्म' की उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया है। आदेशों का उल्लंघन करना भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के तहत दंडनीय होगा।"

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