अदाणी एंटरप्राइजेज के खिलाफ लेख हटाने के आदेश रद्द
दिल्ली की एक अदालत ने चार पत्रकारों को अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) के खिलाफ कथित मानहानिकारक लेखों को हटाने के लिए कहने वाले आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि एक अंतरिम एकपक्षीय आदेश द्वारा लेखों को हटाने का प्रभाव व्यापक था और इसका बिना सुनवाई के ही मुकदमे का फैसला सुनाने जैसा प्रभाव था। गत 18 सितंबर को जारी और शुक्रवार सुबह उपलब्ध कराए गए अपने आदेश में अदालत ने कहा, ‘मैं पाता हूं कि यह मामला छह सितंबर के आदेश पर रोक लगाने के लिए उपयुक्त है, क्योंकि अपीलकर्ताओं को सुने बिना ही अधीनस्थ अदालत द्वारा व्यापक निर्देश पारित कर दिए गए हैं।' एईएल की मानहानि शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, एक दीवानी न्यायाधीश ने चार पत्रकारों सहित 10 प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे निर्धारित अवधि के भीतर वेबसाइटों सहित विभिन्न मंचों पर पहले से प्रकाशित विवादास्पद सामग्री, जैसे लेख और सोशल मीडिया पोस्ट को हटा लें। जिला न्यायाधीश आशीष अग्रवाल ने दीवानी न्यायाधीश के निर्णय को दी गई चुनौती संबंधी तर्कों को सुना और कहा कि जब तक अपीलकर्ता के पक्ष को नहीं सुना जाता, दीवानी अदालत इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकती कि पत्रकारों ने असत्यापित, गलत और गैरजिम्मेदाराना बयान दिए। जिला अदालत ने कहा कि दीवानी अदालत का आदेश टिकाऊ नहीं है और उन्होंने अपीलकर्ताओं और एईएल का पक्ष सुनने के बाद नया आदेश पारित करने को कहा।