नयी दिल्ली, 27 जनवरी (ट्रिन्यू)
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब पुलिस को शिरोमणि अकाली दल के नेता मजीठिया को 31 जनवरी तक गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत 31 जनवरी को मादक पदार्थ मामले में उनकी अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद मजीठिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। सीजेआई एनवी रमना के नेतृत्व वाली एक बेंच ने मजीठिया को राहत दी। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मजीठिया की ओर से पेश हुए और सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि यह राजनीतिक प्रतिशोध का मामला है। वरिष्ठ अधिवक्ता पी चिदंबरम ने पंजाब सरकार का पक्ष रखा।