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हरियाणा में TGT को राहत, 30 नवंबर तक बढ़ा कार्यकाल

बिना अनुमति किसी भी अध्यापक को कार्यमुक्त नहीं करने के आदेश

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सांकेतिक फाइल फोटो।
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Haryana TGT Extension: हरियाणा के TGT (ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर) के लिए राहत भरी खबर आई है। राज्य सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से नियुक्त सभी अनुबंधित TGT का कार्यकाल 30 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है। साथ ही, शिक्षा विभाग ने सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि बिना विभागीय अनुमति के किसी भी अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए।

मौलिक शिक्षा के महानिदेशक की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि यह निर्णय मुख्य सचिव की स्वीकृति से लिया गया है, ताकि विद्यालयों में शिक्षण कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहे। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आर्ट और फिजिकल एजुकेशन असिस्टेंट पदों पर कार्यरत शिक्षकों का कार्यकाल भी 30 नवंबर तक बढ़ाया है।

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इससे उन हजारों शिक्षकों को राहत मिलेगी, जो पहले कार्यकाल समाप्त होने की स्थिति में अनिश्चितता का सामना कर रहे थे। निदेशालय ने यह भी कहा है कि जिन शिक्षकों की सेवाएं पहले बढ़ाई जा चुकी थीं, वे भी इसी अवधि तक कार्यरत रहेंगे। सभी स्कूल प्रधानाचार्यों व मुख्याध्यापकों को सख्त रूप से निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने स्तर पर यह सुनिश्चित करें कि कोई भी शिक्षक बिना अनुमति के कार्यमुक्त न किया जाए।

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कार्यमुक्त से पहले अनुमति जरूरी

विभाग ने कहा है कि यदि किसी भी कारण से किसी शिक्षक को कार्यमुक्त करने की आवश्यकता महसूस होती है, तो संबंधित जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रस्ताव भेजा जाए और निदेशालय से पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कौशल रोजगार निगम के माध्यम से लगे अध्यापकों के कार्यकाल बढ़ाने संबंधी यह आदेश पूर्व निर्धारित शर्तों और नियमों के तहत ही प्रभावी रहेगा।

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