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हरियाणा में महंगी नहीं होगी जमीनों की रजिस्ट्री, CM ने कलेक्टर रेट में संशोधन से किया इन्कार

ट्रिब्यून न्यूज सर्विस, चंडीगढ़, 11 अप्रैल Haryana News: हरियाणा में अपना आशियाना बनाने का सपना देख रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। सरकार इस साल रजिस्ट्री के दामों में कोई वृद्धि नहीं करेगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने राजस्व विभाग...
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नायब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री
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ट्रिब्यून न्यूज सर्विस, चंडीगढ़, 11 अप्रैल

Haryana News: हरियाणा में अपना आशियाना बनाने का सपना देख रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। सरकार इस साल रजिस्ट्री के दामों में कोई वृद्धि नहीं करेगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने राजस्व विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति देने से इनकार कर दिया है। जिसके चलते प्रदेश में इस साल के दौरान पहले वाला कलेक्टर रेट ही लागू रहेगा। इससे पहले सरकार द्वारा दिसंबर 2024 में कलेक्टर दरों में संशोधन किया गया था।

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आमतौर पर प्रतिवर्ष अप्रैल में नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में संशोधन किया जाता है, इसलिए सूत्रों ने बताया कि जिलों ने कलेक्टर दरों में संशोधन के लिए मार्च तक कवायद की थी। कलेक्टर दरों में 2025-26 के लिए संशोधन को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्थगित कर दिया है। इसको लेकर राजस्व विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। राज्य में प्रॉपर्टी के लेन-देन और स्टांप शुल्क कलेक्शन को प्रभावित करने वाली मौजूदा दरें अगले आदेश तक लागू रहेंगी।

वित्त आयुक्त और अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) सुमिता मिश्रा ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया, हरियाणा में कलेक्टर दरों को दिसंबर 2024 में संशोधित किया गया था। हमने निर्देश जारी किए हैं कि वर्तमान दरें अगले आदेश तक लागू रहेंगी। हमने अभी तक संशोधन पर जिलों से कोई रिपोर्ट नहीं मांगी हैं।

सरकार द्वारा सभी जिलों को भेजे गए आदेशों में कहा गया है कि वर्ष 2025-26 के लिए अचल संपत्ति के ट्रांसफर का रजिस्ट्रेशन पब्लिक इंट्रेस्ट में अगले आदेश तक पिछले कलेक्टर दरों पर जारी रखा जा सकता है। हालांकि कलेक्टर दरें एक अप्रैल से 31 मार्च तक लागू होती हैं लेकिन सरकार विशेषाधिकार के चलते वर्ष के बीच में किसी भी समय इसमें बदलाव कर सकती है।

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