लखनऊ, 16 अगस्त (एजेंसी)
भड़काऊ भाषण देने के आरोप में पिछले 6 महीने से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत मथुरा जेल में बंद डॉक्टर कफील खान को जेल में रखने की अवधि 3 महीने और बढ़ा दी गई है। अब उत्तर प्रदेश परामर्श दात्री परिषद की रिपोर्ट और अलीगढ़ के जिला अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने के बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने डॉक्टर कफील को निरुद्ध रखने की अवधि को 3 महीने और बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। यानी अब वह कम से कम 13 नवंबर तक जेल में रहेंगे।
इस आदेश से क्षुब्ध कफील की पत्नी डॉ. शबिस्ता खान ने एक वीडियो जारी करके कहा कि उनके पति को किस जुर्म की सजा दी जा रही है। जब कफील पर रासुका के तहत कार्रवाई की गई थी तब भी उनका सरकार से यही सवाल था कि आखिर इस कार्रवाई का आधार क्या है? वह डॉक्टर जिसने मुश्किल वक्त में जगह-जगह देश के लोगों की सेवा की हो, उससे देश को क्या खतरा हो सकता है?’