Tribune
PT
About the Dainik Tribune Code Of Ethics Advertise with us Classifieds Download App
search-icon-img
Advertisement

Rahul Gandhi Summons : बरेली कोर्ट में पेश नहीं हुए राहुल गांधी, दूसरा समन जारी, जानें किस मामले में होना है पेश

Rahul Gandhi Summons : बरेली कोर्ट में पेश नहीं हुए राहुल गांधी, दूसरा समन जारी, जानें किस मामले में होना है पेश
  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img
राहुल गांधी। -फाइल फोटो
Advertisement

बरेली (उप्र) 8 जनवरी (भाषा)

Rahul Gandhi Summons : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आर्थिक सर्वेक्षण संबंधी बयान मामले में मंगलवार को बरेली जिले की एक अदालत में पेश नहीं हुए जिसके बाद अदालत ने उन्हें 17 जनवरी को पेश होने का आदेश दिया है। एक अधिवक्ता ने यह जानकारी दी।

Advertisement

मामले में वादी के अधिवक्ता वीरेंद्र पाल गुप्ता ने बताया कि राहुल गांधी को मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार के समक्ष पेश होकर अपना पक्ष रखना था, लेकिन वह अदालत नहीं आये जिसके बाद गांधी को 17 जनवरी को पेश होने को कहा गया है। गुप्ता ने बताया कि यह मामला जिला न्यायाधीश की अदालत से सांसद-विधायक अदालत में स्थांतरित कर दिया गया है।

इसके पहले, अदालत ने आर्थिक सर्वेक्षण संबंधी बयान मामले को लेकर गांधी को नोटिस जारी करके सात जनवरी को पेश होने के लिए कहा था। बरेली के सुभाष नगर के निवासी और अखिल भारतीय हिंदू महासंघ के मंडल अध्यक्ष पंकज पाठक ने अधिवक्ताओं गुप्ता और अनिल द्विवेदी के जरिए राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए सांसद-विधायक अदालत में याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने 27 अगस्त को निरस्त कर दिया था।

इस आदेश को चुनौती देते हुए सत्र अदालत में पुनर्विचार याचिका दायर की गई। गुप्ता ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार ने गांधी के विरुद्ध फौजदारी पुनरीक्षण याचिका स्वीकार कर मामले का संज्ञान लेते हुए सुनवाई के लिए इस साल सात जनवरी की तिथि निर्धारित की थी। अदालत ने नोटिस जारी कर राहुल गांधी को पेश होने का आदेश भी दिया था लेकिन वह मंगलवार को अदालत में पेश नहीं हुए, इसलिए अब उन्हें 17 जनवरी को पेश होने के लिये समय दिया है।

याचिकाकर्ता पाठक ने आरोप लगाया कि गांधी ने एक समुदाय को खुश करने के उद्देश्य से बयान दिया और दूसरे समुदाय की संपत्ति को निशाना बनाया, जिससे वह काफी आहत हुए। उन्होंने विश्वास जताया कि अदालत जन भावनाओं का सम्मान करेगी और उचित कार्रवाई करेगी।

Advertisement
×